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चंडीगढ़2 घंटे पहले
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हरियाणा राज्य चुनाव आयोग।
हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी सौंप दी है। चुनाव आयोग ने अब चुनाव की प्रकिया शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर मतदाता सूची को रिवीजन करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
चुनाव आयोग के पत्र अनुसार वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने का समय 23 मई से 13 जून तक है। इसके बाद 15 जून 2022 से मतदाता सूची के क्लेम और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्राल ऑफिसर के समक्ष 21 जून तक ऑब्जेक्शन और दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 28 जून तक ऑब्जेक्शन और क्लेम डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे।
डिस्ट्रिक इलेक्ट्राल ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ 1 जुलाई 2022 तक डिप्टी कमिशनर के पास अपील की जा सकती है। 6 जुलाई तक अपीलों की सुनवाई होगी। 22 जुलाई को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। ऐसे में पंचायती चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने के आसार है।

आयोग द्वारा जारी पत्र
चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल
बतां दे कि प्रदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को सरकार को पंचायती चुनाव करवाने की अनुमति दे दी थी। प्रदेश में 6311 पंचायतें हैं, जिनमें अब चुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के भी चुनाव होंगे। सरकार दो फेज में चुनाव करवा सकती है, एक बार पंचायतों का और दूसरे फेज में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का।
महिलाओं के आरक्षण को लेकर थी रोक
प्रदेश में फरवरी 2021 में हरियाणा में पंचायती चुनावों का कार्यकाल खत्म हो गया था। सरकार ने पंचायती चुनावों को लेकर नए नियम लागू किए थे, जिसके तहत महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। साथ ही ओबीसी के लिए 8 प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई थी। सरकार ने पंचायतों के ड्रा निकालने का क्रम शुरू किया था। इसी बीच अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई और आरक्षण को चुनौती दी गई।
गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान, फिरोजपुर झिरका की बाबा भीम राव अंबेडकर दलित समाज विकास समिति सहित 13 याचिकाएं में पंचायती चुनावों को लेकर चुनौती दी गई। सरकार ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को कहा था कि सरकार चाहे तो पुराने नियमों पर चुनाव करवा सकती है। परंतु सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि जब तक याचिकाओं का फैसला नहीं होता, तब तक सरकार निकट भविष्य में चुनाव नहीं करवा रही है। इसके बाद सरकार ने दोबारा कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि कोरोना की स्थिति ठीक है, अब सरकार चुनाव करवाना चाहती है, अनुमति दें। इसके बाद 4 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए सरकार को अनुमति दे दी।
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