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दौसा13 मिनट पहले
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर में शनिवार को जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला मुख्यालय सहित सभी तालुका कोर्ट में आयोजन किया गया। जिले की कोर्ट में लंबित प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण हो इसके लिए कुल 15 हजार 902 प्रकरण चिन्हित किए गए।
इनमें दौसा न्याय क्षेत्र के न्यायालयों में लंबित 9 हजार 819 प्रकरणों को शामिल किया गया तो वहीं राजस्व न्यायालय के 520 प्रकरण चिन्हित किए गए, साथ ही प्रीलिटिगेशन के 5 हजार 563 प्रकरण जिले की लोक अदालतों में शामिल किए गए। इनके लिए जिले भर में 21 बैचों का गठन किया गया, जहां पर राजीनामे के जरिए अधिक से अधिक के प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास किया गया। इसके लिए अधिवक्ताओं ने भी पूरा सहयोग किया। जिले में आयोजित हुई लोक अदालतों की प्रभावी मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूरण कुमार शर्मा ने की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश प्रेमलता सैनी ने बताया लोक अदालत के माध्यम से पिछले लंबे समय से लंबित मामलों को चिन्हित किया गया और पक्षकारों को समझाइश कर राजीनामे के जरिए प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से निस्तारण होने वाले प्रकरणों में किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है, दोनों ही पक्षों की जीत होती है। साथ ही लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारित होने वाले प्रकरणों की कहीं पर अपील भी नहीं होती है और उन्हें कोर्ट फीस हुई वापस मिल जाती है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर से मिलता है छुटकारा
न्यायाधीश प्रेमलता सैनी ने बताया लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण होने से कोर्ट में लंबित अन्य प्रकरणों की सुनवाई जल्द हो सकेगी और पक्षकारों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया चिन्हित प्रकरणों के अलावा भी अगर कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करना चाहता है तो अदालत में आकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण होने से एक और जहां पक्षकारों को समय की बचत होती है तो वहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी छुटकारा मिल जाता है, साथ ही बिना कोई फीस दिए न्याय मिलता है।
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