Smart Newsline (SN)
Get Latest News from Smart Newsline on Whatsapp (Click to Join)
प्रयागराज4 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
याची का कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया गया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में अध्यापक भर्ती नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राजनीति शास्त्र के अध्यापकों की 2013 की भर्ती में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व बीएचयू वाराणसी को नोटिस भेजा है।
नोटिस का चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता तथा जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने डॉ. प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
भर्ती शुरू होने के बाद किया गया नियमों में बदलाव
याची का कहना है कि भर्ती शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया गया। चयन मानक में परिवर्तन किया गया। याची का कहना है कि पुराने नियम से उसका भी चयन हो सकता था।याची अधिवक्ता ने कहा खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते।चयन प्रक्रिया नियम विरुद्ध जारी है, जिसे चुनौती दी गई है।
For breaking news and live news updates, like Smart Newsline on Facebook or follow us on Twitter & Whatsapp