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चंडीगढ़एक दिन पहलेलेखक: ललित कुमार
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केस से जुड़े तथ्य छिपाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिका दायर करने वाले पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने फैसले में कहा कि कोर्ट से तथ्य छिपाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे में याचिका को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
रामदयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि गुरुग्राम निगम ने उसे हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई कि नोटिस को खारिज किया जाए व उसके दावे पर विचार करने के निर्देश दिए जाएं।
कोर्ट से तथ्य छिपाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग: हाईकोर्ट… यदि उसके खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाए। याची ने दावा किया कि गरीबी रेखा से नीचे होने के चलते उसे गुरुग्राम के नाथूपुर ग्राम पंचायत ने 200 स्क्वेयर यार्ड प्लॉट दिया था जिस पर उसने अपना मकान बना लिया है। मकान मैं बिजली का कनेक्शन भी है और इस पते पर का राशन कार्ड भी है। हाल ही में ग्राम पंचायत ने दावा किया कि उसे 100 स्क्वेयर यार्ड का प्लाट दिया गया था जबकि बाकी जगह पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। इस संबंध में नगर निगम ने उसे नोटिस जारी कर कहा कि उसने निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
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