Smart Newsline (SN)
Get Latest News from Smart Newsline on Whatsapp (Click to Join)
चंडीगढ़एक दिन पहलेलेखक: ललित कुमार
- कॉपी लिंक
कुरुक्षेत्र में गांजा बरामदगी एक मामले में आरोपी विक्की की गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इन मामलों में सच्चाई का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। जस्टिस जेएस पुरी ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए कहा कि नशा लोगों की सोशल व मेडिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव छोड़ रहा है। ऐसे में इन मामलों में यह देखा जाना जरूरी है कि आरोपी को गांजा कहां से मिला और आगे किन लोगों को यह सप्लाई किया जाना था।
इसके अलावा आरोपी नशे का कारोबार कब से कर रहा है। ऐसे में इन सभी मामलों में सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है और हिरासत में पूछताछ जरूरी है। आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि पुलिस ने उसे इस मामले में सह आरोपी बनाया है। मामले में मुख्य आरोपी से पुलिस ने 2.25 किलो गांजा बरामद किया था। कुरुक्षेत्र पुलिस ने इस मामले में 24 जुलाई 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान के आधार पर उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। कुरुक्षेत्र पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि यह गांजा उसने आरोपी विक्की से खरीदा। एनडीपीएस एक्ट में ही विक्की के खिलाफ कुरुक्षेत्र में ही एक और मामला विचाराधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में संलिप्त रहा है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।
नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास की कार्रवाई पर रोक
हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास की तरफ से यूनिवर्सिटी के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप करने आरोप लगाया है। जस्टिस राजबीर सेहरावत ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही इस दौरान कमीशन के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी 2022 के लिए तय की गई है।
For breaking news and live news updates, like Smart Newsline on Facebook or follow us on Twitter & Whatsapp