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सोनभद्र22 मिनट पहले
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उस्मान अली के खिलाफ परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है।
सोनभद्र के चोपन चेयरमैन इम्तियाज हत्याकांड के वादी उस्मान अली पर मुकदमा दर्ज होगा। मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की अदालत ने उनके खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करने का मामला पाया है। इसको लेकर याचिका दाखिल करने वाले वाराणसी के पांडेयपुर निवासी राकेश जायसवाल (मामले में पूर्व में नामजद आरोपी रहे) को उस्मान अली के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी चेयरमैन की
चोपन नगर पंचायत के चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की नवंबर 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके भाई उस्मान की तरफ से खनन व्यवसायी राकेश जायसवाल और रवि जालान को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस की जांच में दोनों आरोपी सहित 14 लोगों को आरोपी माना गया था। वहीं, दो नामजद आरोपियों को छोड़कर बाकियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई थी, लेकिन इस मामले की CBCID द्वारा की गई विवेचना में नामजद दोनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई और इससे संबंधित क्लोजर रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल कर दी गई ।
गलत शपथ पत्र लगाकर पहले आदेश प्राप्त कर लिया गया है
उस्मान अली दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देने के आधार को गलत बताते हुए कोर्ट से अग्रिम विवेचना की गुहार लगा रहे थे। इसी मामले को लेकर राकेश जायसवाल ने अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए जिला सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन के यहां एक याचिका दाखिल की। आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक गलत शपथ पत्र लगाकर पहले आदेश प्राप्त कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उस्मान अली ने आदेश फरवरी को गलब सबूत की आड़ लेकर प्राप्त कर लिया है।
उस्मान अली के खिलाफ परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया
इसको दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता राकेश जायसवाल उस्मान अली के खिलाफ कोर्ट की ओर से परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 193 और 199 आईपीसी के अपराध के लिए प्रस्तुत करें। उधर, अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि कोर्ट ने गलत सबूत का मामला पाया है और राकेश जायसवाल को न्यायालय की तरफ से सीजीएम न्यायालय में उस्मान अली के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि उस्मान इम्तियाज के छोटे भाई हैं।
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