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चंडीगढ़एक घंटा पहले
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शेखर ने कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है इसलिए उसे जमानत दी जाए। हालांकि जज ने उसकी दलीलों को नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेक्टर 37 की कोठी नंबर 340 को हड़पने के मामले में फरार चल रहे आरोपी शेखर की अग्रिम जमानत याचिका डिस्ट्रिक्ट काेर्ट ने खारिज कर दी है। शेखर ने पिछले महीने काेर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
शेखर के वकील अरुण वोहरा ने जमानत याचिका में कहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने केवल उसे फंसाने के लिए उस पर केस दर्ज कर लिया।
एडवोकेट वोहरा ने कहा कि शेखर कभी राहुल मेहता से नहीं मिला था और न ही उसका प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से कोई ताल्लुक था।
शेखर ने कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है इसलिए उसे जमानत दी जाए। हालांकि जज ने उसकी दलीलों को नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।
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