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- In The Case Of Drug And Cosmetic Act, The Agency Operator Got Rigorous Imprisonment For Three And A Half Years.
हिसार27 मिनट पहले
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एएसजे वीपी सिरोही की अदालत ने ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार जैन गली स्थित बड़वा मेडिकल एजेंसी के संचालक बड़वा वासी शक्ति कुमार को 3 साल 6 माह की कठोर कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि इस मामले में वर्ष 2010 में एफडीए ने कार्रवाई की थी। इसके बाद मामला अदालत में दायर हुआ था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एफडीए ने वर्ष 2010 में बड़वा मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा था। सूचना मिली थी कि संचालक शक्ति कुमार अवैध रूप से बिना लाइसेंस नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक दवाइयां बेच रहा है। इन दवाइयां का प्रयोग नशा करने में भी किया जाता है। एफडीए से एसडीसी एनके आहुजा और डीसीओ रजनीश धानीवाल ने एजेंसी पर छापा मारा था। इस दौरान दवाइयों की सेल-परचेज का रिकॉर्ड खंगाला था। इसके बाद एजेंसी के ऊपर बने कमरे में पहुंचे तो वहां काफी संख्या में नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयां मिली थीं। जब संचालक को नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक दवाइयों का लाइसेंस व रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा तो वह पेश नहीं कर पाया था। मामला कोर्ट में पहुंचा था। यह मामला पहले निचली अदालत में चला था जोकि ट्रांसफर होकर सितंबर 2016 में सेशन कोर्ट में आया था।
दोषी का अपराध नरमी के लायक नहीं : जज
अदालत में दोषी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि शक्ति कुमार अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य है। इसकी पत्नी गर्भवती और बीमार रहती है। शक्ति कुमार के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके खिलाफ पहले न तो कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही पूर्व में दोषी है। इसलिए सजा सुनाते हुए नरमी बरती जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वह किसी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस जैसी सोच रखने वाले लोगों को एक संदेश पहुंचे।
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