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होशियारपुर22 मिनट पहले
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होशियारपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अदालत में पेशी पर पहुंचे अकाली दल के प्रधान एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल।
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल (शिरोमणि अकाली दल के प्रधान) और उनके राजनैतिक सहयोगी (पार्टी के प्रवक्ता) डॉ. दलजीत सिंह चीमा बुधवार को होशियारपुर में जिला अदालत के समक्ष पेश हुए। मसला अकाली दल के दोहरे संविधान का है, जिसमें इन्होंने जिला अदालत की तरफ से जारी समन रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वह रद्द हो चुकी है। सुखबीर को अदालत ने 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है, वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी।
दरअसल, शिअद (बादल) की मान्यता को खारिज करने के लिए होशियारपुर के बुजुर्ग समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है। खेड़ा ने झूठा हलफनामा देने और पार्टी के 2 अलग-अलग विधान रखने संबंधी शिकायत अदालत में दायर की थी। शिकायत में आरोप लगाया कि यह पार्टी धार्मिक चुनाव में भाग लेती है और अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा भी करती है।
इसी मामले में कुछ दिन पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के संरक्षक प्रकाश बादल को उम्र का लिहाज करके राहत दे दी, लेकिन सुखबीर बादल और दलजीत सिंह चीमा को होशियारपुर की जिला अदालत में पेश होने के लिए कहा था। बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री के होशियारपुर में आने को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इसी सुरक्षा के बीच वह एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिष्ट्रेट रूपेंद्र सिंह की अदालत में पेश हुए।
अदालत में आज 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने और शिअद के जिला प्रधान जतिंदर सिंह लाली बाजवा के जमानती के तौर पर पेश होने के बाद अदालत ने सुखबीर सिंह बादल को अंतरिम जमानत देते दुए इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर तय कर दी। हालांकि इस मामले में पार्टी के महासचिव दलजीत सिंह चीमा को पहले ही जमानत मिली हुई है।
अदालत परिसर से बाहर निकलने के बाद सुखबीर बादल से जब पूछा गया कि क्या पार्टी के दो अलग-अलग संविधान हैं तो उन्होंने कहा कि मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकते।
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