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चित्तौड़गढ़44 मिनट पहले
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कई दिनों से मछलियों का शिकार कर रहे लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा।
जिले के बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य में कई दिनों से अवैध गतिविधियों की शिकायतो के चलते वन विभाग की टीम ने दो अलग अलग कार्रवाई करते हुए मछली का शिकार करते हुए 13 जनों को पकड़ा है। इन आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही 34 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।
डीएफओ डॉ टी मोहनराज ने बताया कि कोविड के कारण रात को गश्त बन्द कर रखी थी। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण बस्सी में कई दिनों से अवैध रूप से मछली का शिकार किया जा रहा था। इसकी सूचना मिली तो फिर से रात को गश्त शुरू कर दी थी। लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी। डीएफओ मोहनराज ने बताया कि अवैध गतिविधियों को रोकने के कारण एक टीम बनाई गई थी। वनखंड जालेश्वर के बाहर कुछ लोग जंगल के रास्ते चोरी छिपे सेंचुरी में घुस कर मछली का शिकार कर रहे थे। यहां दो अलग अलग गुट शिकार के लिए आए थे। इसकी जब भनक वन विभाग को लगी तो टीम क्षेत्रीय वन अधिकारी अब्दुल सलीम के नेतृत्व में प्रताप सिंह वनपाल, अजीज मोहम्मद, मुकेश खारोल, मनोहर सिंह, ललित सिंह, भरतराम, राधेश्याम ने पैदल जाकर इन शिकारियों को पकड़ा। इनके ऊपर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा में एफआईआर दर्ज किया गया। रेंजर बस्सी द्वारा नाइट गश्त के लिए तीन टीम बना कर वन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए औचक गश्त के लिए डीएफओ ने आदेश जारी कर दिए है।
खाने-पीने के शौकीन है यह लोग, इसलिए करते है शिकार
रेंजर अब्दुल सलीम ने बताया कि शिकारियों ने लगभग 15 किलो मछली का शिकार किया था। इनमें से कई जने एमपी के निवासी है और कुछ जने लोकल ही थे। कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। यह लोग केवल खाने-पीने के शौकीन है इसलिए मछलियों का शिकार करते हैं। दो अलग अलग कार्रवाई हुई है। एक गुट पर 20 हजार और दूसरे गुट पर 14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक गुट में आरोपी नारायण पुत्र भाना भोई, रमेश पुत्र खूमा भोई, डालचंद पुत्र भेरू भोई, कालू पुत्र गोपी भोई, कन्हैया पुत्र मांगू भोई और प्यारचंद पुत्र वेणा भोई निवासी बस्सी है। वहीं, दूसरे गुट में आदाब खान पुत्र ताज खां निवासी भीचोर, मंसूर पुत्र फरियाद जाट निवासी एमपी, गुलाम हुसैन पुत्र बदरुद्दीन निवासी चंदेरिया, खुमान पुत्र चेना भील निवासी खातीखेड़ा, नानुरम पुत्र रोड़ा भील निवासी खातीखेड़ा, जगदीश पुत्र रामचंद्र कीर निवासी चंदेरिया, लालूराम पुत्र कन्हैया भील निवासी खातीखेड़ा है। इन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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