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लखनऊएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
राजधानी में पांच अक्टूबर 2021 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।लखनऊ के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ने वाले त्यौहारों, राजनैतिक कार्यक्रमों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित करने की बात कही है। इसके साथ ही विधानसभा भवन से एक किलोमीटर के दायरे में तांगा, ठेला, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉली व बैलगाड़ी लाने पर पांबदी के साथ धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को बारावफात त्योहार होना बताया है। साथ ही विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं के चलते भी लोग एकत्र होंगे। इसके चलते ही पुलिस-प्रशासन को शहर के अंदर धारा 144 का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
किसान आंदोलन व प्रियंका गांधी का दौरा भी मुख्य वजह
पुलिस सूत्रों के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों, नौकरी को लेकर अभ्यार्थियों के धरना प्रदर्शन के साथ ही प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा भी धारा 144 लागू करने का मुख्य कारण है। जारी हुए आदेश में साफ किया गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
– सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के एकत्र होने के साथ जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
-रात 11 से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे।
-कोविड नियमों का उल्लघंन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
-सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक मैसेज करने वालों पर भी होगी कार्रवाई।
-पांच या उससे अधिक लोगों को जुलूस निकालने के लिए पुलिस आयुक्त व संयुक्त आयुक्त की अनुमति लेनी होगी।
– लखनऊ सीमा क्षेत्र में लाठी, डंडा या कोई भी नुकीली वस्तु ( सिख को छोड़कर) नहीं लेकर चल सकेंगे।
-किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी वाले मैसेज व पोस्टर नहीं जारी होंगे।
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