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फरीदाबाद38 मिनट पहले
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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट राजन गुप्ता के निर्देश पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौर ने की। लोक अदालत में 11 बेंच ने 1895 केसों का निस्तारण दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से किया गया। ये जानकारी सीजेएम एवं प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग, सुधीर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं ऑफिसर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट कुमुद गुगनानी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, तैयब हुसैन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अमित नैन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौरव खटाना ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीलम जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुमित तुरकिया जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रूपम ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विद्या प्रकाश पाठक चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत की बेंच बनाई गई। जिनमें 5118 केस रखे गए। उक्त न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों की सहमति से कुल 1895 केसों का निपटारा किया। सीजेएम ने बताया कि इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना के 27, छोटे-मोटे अपराधिक मामले 47, चेक बाउंस 174, बिजली से संबंधित 450, मोटर व्हीकल एक्ट 270, श्रमिक विवाद 07, वैवाहिक संबंधित 01, बैंक रिकवरी 425, दीवानी केस 18, एमसीएफ चालान 93, फैक्ट्री एक्ट चालान 178, रेवेन्यू 201, निपटारा इंश्योरेंस संबंधित 4 मामले निपटाए गए। चौबे ने बताया कि लोक अदालत में केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। इसके बाद केस का फैसला हमेशा के लिए हो जाता है।
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