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फरीदाबाद5 घंटे पहले
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खोरी से बेदखल परिवारों के उचित पुनर्वास को लेकर याचिका दायर की गई।
खोरी कॉलोनी से बेदखल मजदूर परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्वास पाॅलिसी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकार्ट में याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई आज होगी। ये जानकारी मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के निर्मल गोराना, मोहम्मद सलीम, फुलवा देवी, गोवडा प्रसाद, मोहसीन व इकरार ने दी।
उक्त लोगों ने बताया कि पुनर्वास को लेकर 0 वर्ष 2010 में राज्य सरकार द्वारा एक पुनर्वास की योजना बनाई गई थी। जिसमें कट ऑफ डेट वर्ष 2003 है। अर्थात बेदखल परिवार वर्ष 2003 से पहले से किसी सरकारी जमीन पर काबिज है और सरकार अगर उन्हें हटाती है तो पहले राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को इस पॉलिसी के तहत पुनर्वास देना होगा। किंतु वर्ष 2010 की पॉलिसी में कट ऑफ डेट बहुत पुरानी होने की वजह से मजदूर आवास संघर्ष समिति ने इस पॉलिसी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई 9 सितंबर 2021 को होगी। यह जनहित याचिका समिति के सदस्य गोवडा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से है।
नई पॉलिसी में बहुत सारी कमियां
समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्वास की पॉलिसी जिसमें कट ऑफ डेट 2021 है, किंतु इस पॉलिसी में बहुत कमियां होने की वजह से मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव ने फिर से इस पॉलिसी को चुनौती देने के लिए एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। मजदूर आवाज संघर्ष समिति खोरी गांव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुरानी पॉलिसी को चैलेंज किया गया था किंतु यह एप्लीकेशन मजदूर आवाज संघर्ष समिति की ओर से अमेजमेंट एप्लीकेशन के रूप में फाइल की जा रही है ताकि खोरी गांव के पुनर्वास के लिए बनाई गई पॉलिसी में जो कमियां हैं उनमें संशोधन कर पीड़ित बेदखल मजदूर परिवारों को उचित पुनर्वास प्रदान किया जा सके।
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