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- DA Of Employees Increased, Everyone Will Get Fixed Medical Allowance Of Minimum 1000 Rupees Every Month
चंडीगढ़21 घंटे पहले
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पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 1 जनवरी 2019 से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी 2019 को लागू डीए में बदलाव नहीं होगा। जुलाई 2019 के डीए में 2%, जनवरी 2017 के डीए में 4% जुलाई 2017 के डीए में 5%, जनवरी 2018 के डीए में 7%, जुलाई 2018 के डीए में 9%, जनवरी 2019 के डीए में 12% और जुलाई 2019 के डीए की दर में 17% का संशोधन किया गया है।
डीए से संबंधित एरियर संशोधित वेतनमान से आकलन के बाद जारी होगा। सरकार कर्मचारियों को 1000 रुपए मासिक फिकस्ड मेडिकल अलाउंस भी 1 जुलाई 2021 से देगी। सरकार ने कर्मचारियों के मासिक फिक्स्ड यात्रा भत्ते की मौजूदा दर में संशोधन कर लेवल-6 तक एफटीए 1000 रुपए मासिक, लेवल-6 से लेवल-10 तक के वेतनमान वालों को 1500 रुपए और लेवल-10 से ऊपर वेतनमान वालों को 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
एनपीए और रूरल अलाउंस के नए आदेश जारी किए
सरकार बेसिक वेतन की 20% राशि के समान गैर अभ्यास भत्ते (एनपीए) भी देगी। मेडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों, पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विभाग के वेटरनेरी डाक्टरों को एनपीए 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा। गांवों में तैनात सभी मुलाजिमों को रूरल एरिया अलाउंस 1 जुलाई से संशोधित वेतन के 5% दर से दिया जाएगा।
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