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- The Right To Seek Security Cannot Be Taken Away Even If One Of The Couples In A Live in Relationship Is Married.
चंडीगढ़18 घंटे पहले
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े में से यदि एक विवाहित है तो भी सुरक्षा मांगने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। एक के विवाहित होने पर भी कोर्ट से सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की जा सकती है।
खन्ना के एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर कोर्ट ने खन्ना के एसएसपी को आदेश जारी कर कहा कि यदि जोड़े में से कोई एक पहले से शादीशुदा है तो भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
फैसले का सम्मान, पर सहमत नहीं
सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट ने ही एक मामले में कहा था कि विवाहित होने पर रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा की मांग खारिज की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। बेंच ने कहा कि वह फैसले का सम्मान करते हैं पर इससे सहमत नहीं हैं।
लिव इन रिलेशन में रहना गैरकानूनी नहीं
बेंच ने कहा कि उनकी नजर में जोड़े का लिव इन रिलेशन में रहना अवैध नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने खन्ना के एसएसपी को इस बारे में एफिडेविट दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
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