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चंडीगढ़एक घंटा पहले
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डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने 5 जुलाई 2019 को स्कूल के खिलाफ फैसला सुनाया था।कमिशन ने स्कूल को फीस वापस करने के अलावा 10,000 रुपए का मुआवजा देने को कहा था।
स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने सेक्टर -44 स्थित ब्रिटिश स्कूल की अपील को खारिज कर दिया है। अब स्कूल को स्टूडेंट से चार्ज की गई 77,000 रुपए की एडमिशन फीस को वापस करना होगा जिसने बाद में स्कूल को छोड़ दिया था। जब स्कूल ने पैसे नहीं लौटाए तो स्टूडेंट के पिता ने कंज्यूमर कमिशन में मामला दर्ज कराया।
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने 5 जुलाई 2019 को स्कूल के खिलाफ फैसला सुनाया था।कमिशन ने स्कूल को फीस वापस करने के अलावा 10,000 रुपए का मुआवजा देने को कहा था। ब्रिटिश स्कूल ने इस फैसले के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमिशन में अपील दायर की, जिसने डिस्ट्रिक्ट कमिशन के फैसले को बरकरार रखा।
सेक्टर 44 के राहुल पठानिया ने दो साल पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि अगस्त 2018 में उन्होंने अपनी बेटी का 9वीं क्लास में एडमिशन कराया। उन्होंने 77,300 रुपए की एडमिशन फीस जमा कराई।बाद में उन्होंने स्कूल के माहोल में असंतुष्टि महसूस की और अपनी बेटी का एडमिशन कहीं और करा दिया।
जब उन्होंने ब्रिटिश स्कूल से फीस वापस करने को कहा तो स्कूल ने मना कर दिया। इस पर पठानिया ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में शिकायत दर्ज कराई। स्कूल ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि पठानिया ने अपनी बेटी का एडमिशन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर कराया और उसे बताया गया था कि फीस वापस नहीं की जाएगी।
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