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नई दिल्ली7 घंटे पहले
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कोरोना काल के दौरान पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने अवैध रुप से निर्माण कार्य कर लिया था। जिसके कारण दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अस्पताल पर करीब 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में साउथ एमसीडी में स्थायी समिति के अध्यक्ष बीके ओबरॉय ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अस्पताल ने निगम की अनुमति के बिना निर्माण कार्य कर लिया था।
निगम की जांच के दौरान 708 वर्ग गज क्षेत्र में अस्थायी शैड का अनधिकृत निर्माण पाया गया था। यह अस्पताल द्वारा पट्टा-विलेख के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन माना गया है। इसे देखते हुए अस्पताल पर 1 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए क्षति प्रभारों के रूप में क्षति प्रभार, प्रचलित दर, प्रक्रिया के अनुसार संचित 7999279 रुपए का भुगतान करने को कहा आदेश दिया गया है।
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