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करनालएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
जमीन के विवाद में किठाना निवासी महिपाल की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों को 14 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इनमें एक हत्या के समय में 18 से कम उम्र का भी शामिल है, जिसे नए कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। किठाना निवासी बलजीत, सुरेंद्र, सुनील तीनों सगे भाई हैं। ईश्वर और बंटी दोनों पिता-पुत्र हैं। सभी पांचों एक ही परिवार से हैं। जमीन के विवाद में किठाना निवासी महीपाल की हत्या मामले में गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 5 को दोषी करार दिया था।
मई 2018 को हुई थी हत्या
मामले के अनुसार किठाना गांव के खेतों की जमीनी की अदला-बदली को लेकर विवाद चल रहा था। 9 मई 2018 की सुबह खेत में 8 लोगों ने मिलकर किसान महीपाल की गंडासियों से काटकर हत्या कर दी थी। झगड़े में मृतक के चार भाई घायल हो गए थे। राजौंद थाना पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
जमीन के बंटवारे पर हुआ था विवाद
मृतक के भाई सतपाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि सुबह वह और उसके भाई खेत में सिंचाई कर रहे थे। इस जमीन का करीब पांच साल पहले रुलदू के साथ बंटवारा हुआ था। सभी अपने-अपने हिस्से की जमीन पर काश्त कर रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे बलजीत, सुरेंद्र, सुनील, रुलदू, ईश्वर, बलिंद्र, बंटी ने उन पर गंडासियों से हमला कर दिया।
डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित
इस दौरान उसके भाई महिपाल को पीछे से सिर में गंडासी मारी जिससे वह गिर गया। इसके बाद उसके भाई और उन पर और गंडासियों से कई वार किए गए। बाद में गांव के अन्य लोग पहुंच गए और उन्होंने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करवाया। गंभीर हालात में वे अपने भाई को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने महिपाल को मृत घोषित कर दिया था।
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