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- The Tenant Vacated The Rent Of The Marriage Palace Without Paying 24.50; Took AC And Utensils Too, The One Who Complained About The Low Rate Agreement Was Also Trapped In Tax Evasion
जालंधर38 मिनट पहले
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शिंगार मैरिज पैलेस।
अमेरिका के ग्लासगो में रहने वाले पंजाबी को मैरिज पैलेस किराए पर देना महंगा पड़ गया। किराएदार उसका 24.50 लाख रुपए बकाया दिए बगैर ही पैलेस खाली कर दिया। यही नहीं, अंदर से जेनरेटर सैट व बर्तन तक ले गया। पूरे मामले की शिकायत NRI ने पुलिस को कर दी। दिलचस्प बात यह है कि जब जांच हुई तो किराए से कम पर एग्रीमेंट करने के मामल में NRI भी टैक्स चोरी के घेरे में आ गया। फिलहाल पुलिस ने मैरिज पैलेस किराए पर लेने वाले के खिलाफ धोखे का केस दर्ज कर लिया है। वहीं, टैक्स चोरी के मामले में NRI की भूमिका की जांच की भी सिफारिश कर दी है।
जालंधर के अर्बन एस्टेट फेज टू में रहने वाले शिंगारा सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि जुलाई 2015 में गोराया की कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला प्रवीन सिंह उसे मिला। उसने जीटी रोड पर शिंगार पैलेस किराए पर देने के लिए बात की। उनके बीच सौदा तय हो गया कि 5 साल के लिए मैरिज पैलेस किराए पर रहेगा। पहले साल इसका किराया 16 लाख होगा जबकि आगे प्रतिवर्ष किराया 18 लाख देना होगा। इसके बाद जुलाई 2020 तक उसने कुल किराए में 24.50 लाख रुपए कम दिया। इसके बदले जो चैक दिए, वो बैंक से कैश नहीं हुए।
भारत आकर देखा तो सामान भी गायब मिला
NRI शिंगारा सिंह ने कहा कि मार्च 2021 में वह ग्लासगो अमेरिका से भारत आया। जब वह पैलेस पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वहां से सामान भी गायब हैं। जिसमें एयरकंडीशनर, जेनरेटर से लेकर बर्तन भी गायब हैं। यह सब उन्होंने पैलेस किराए पर देते वक्त किराएदार को हेंडओवर किया था। जिसके लिए बकायदा कागज में किराएदार के साइन भी लिए गए थे। प्रवीन सिंह ने पूरा किराया दिए बगैर ही उनका एग्रीमेंट के वक्त दिया सामान भी गायब कर दिया। मामले की जांच फिल्लौर के ASP सुहेल कासिम मीर ने की। जिसके बाद केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई।
किराया 16 से 18 लाख रुपए सालाना, एग्रीमेंट सिर्फ 3 लाख का
फिल्लौर के ASP सुहेल कासिम मीर ने जब शिकायत की जांच शुरू की तो देखा कि NRI व आरोपी प्रवीन कुमार के बीच किराया तो 16 से 18 लाख रुपए सालाना तय हुआ। इसके बावजूद उनके बीच एग्रीमेंट सिर्फ 3 लाख सालाना का ही हुआ। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में हुआ यह कम रेट का एग्रीमेंट सीधे तौर पर सरकार का टैक्स चोरी करने के मकसद से किया गया। उन्होंने केस दर्ज करने की सिफारिश करते हुए कहा कि अगर पैलेस मालिक के खिलाफ टैक्स चोरी साबित हुई तो फिर उस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी।
DA लीगल ने कहा, सामान-खुर्द करने का केस दर्ज करें, किराए के लिए कोर्ट जाए मालिक
ASP सुहेल कासिम मीर ने आरोपी प्रवीन के खिलाफ IPC की धारा 420 व 406 के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। हालांकि जब मामला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (DA) लीगल के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सामान खुर्द-बुर्द करने के मामले में प्रवीन के खिलाफ धारा 406 के तहत केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा जो किराए का विवाद है, उसके लिए पैलेस मालिक सिविल कोर्ट में जा सकता है।
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